केंद्र सरकार का बड़ा फैसला अब 16 वर्ष से कम आयु के छात्र .

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला अब 16 वर्ष से कम आयु के छात्र ..



केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नई गाइडलाइन के तहत 16 वर्ष से कम आयु के छात्र एवं छात्राएं अब कोचिंग नहीं जा सकेंगे और ना ही कोचिंग संस्थान उनका नामांकन कर सकेंगे। यदि इस नियम की अवहेलना की जाती है तो दोषी पाए गए कोचिंग संस्थान पर 1 लाख तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।


सरकार ने ऐसा नियम क्यों लाया ? 


सरकार के द्वारा ऐसा नियम लाने के पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं के सामने आने के बाद सरकार ने कोचिंग संस्थाओं के ऊपर नकेल कसने के लिए ऐसा नियम लेकर आई है। मंत्रालय ने यह दिशानिर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए हैं। दिशानिर्देश में कहा गया, "कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए।"


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